शहर पुलिस की जुआ मादक पदार्थ और मोटर वाहन कानून के तहत बड़ी कार्यवाही
Published on 22 September 2026
नागपुर शहर पुलिस ने 21 सितंबर 2026 को शहर के सभी पुलिस थाना क्षेत्रों में मादक पदार्थ अधिनियम और जुआ अधिनियम के तहत व्यापक कार्रवाई की।
मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 12 मामलों में 12 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 1,06,530 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया गया। इसके साथ ही जुआ अधिनियम के तहत 3 मामलों में 13 व्यक्तियों पर कार्रवाई कर 72,065 रुपये की सामग्री जब्त की गई।
यातायात विभाग की पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी सघन अभियान चलाया। बिना हेलमेट वाहन चलाने के 1,865 मामले, नशे में वाहन चलाने (ड्रंकन ड्राइविंग) के 19 मामले, सिग्नल तोड़ने के 15 मामले, बिना लाइसेंस वाहन चलाने के 47 मामले, सड़क पर अवैध पार्किंग के 219 मामले, गलत दिशा में वाहन चलाने के 23 मामले, अवैध यात्री परिवहन के 49 मामले, बिना वर्दी वाहन चलाने के 12 मामले, तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाने के 52 मामले, लापरवाही से वाहन चलाने के 4 मामले, फैंसी नंबर प्लेट के 13 मामले, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने के 22 मामले तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग के 4 मामले दर्ज किए गए। इन सहित अन्य धाराओं के तहत कुल 2,472 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2,16,700 रुपये का समझौता शुल्क (कंपाउंडिंग फीस) वसूला गया।
इसके अतिरिक्त, 21 सितंबर की रात 11 बजे से 22 सितंबर की सुबह 5 बजे तक चलाए गए रात्रि गश्त अभियान में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
नागपुर शहर पुलिस ने बताया कि यह सभी अभियान संयुक्त रूप से चलाए गए और आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें और वाहन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपने साथ रखें।